BIHAR EDUCATION NEWS – फायरिंग मामले में खान सर को प्रोटेक्शन जमानत, पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तार
Khabarilaal News Desk :
बिहार के चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक Faizal Khan (Khan Sir) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फायरिंग और जानलेवा हमले से जुड़े मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने दी प्रोटेक्शन जमानत

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है और उसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी।
वकील के अनुसार, यह प्रोटेक्शन जमानत है, जिससे खान सर को अस्थायी कानूनी सुरक्षा मिली है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए।
खान सर की ओर से एक अन्य कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर रौशन आनंद के पक्ष ने वीडियो जारी कर खान सर पर ही फायरिंग कराने और जानलेवा हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने दर्ज किया था मामला
पटना पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सक्रिय थी और कई स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही थी।
सुरक्षा गार्ड पहले ही गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने फायरिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।
वहीं, दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी रौशन आनंद और उनके दो सहयोगी भी जेल में बंद बताए जा रहे हैं।
आगे क्या होगा?
अब अदालत द्वारा मांगी गई केस डायरी पुलिस को प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी, जिसमें खान सर को स्थायी राहत मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा।
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