Khabarilaal News Desk :
फूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की आपराधिक गतिविधियों और संगठित रूप से अपराध में संलिप्तता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
सड़क दुर्घटना के बाद हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल 2026 को घमहापुर गांव में एक अनियंत्रित कार की टक्कर से एक महिला घायल हो गई थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने कार चालक एवं उद्यमी मनीष सिंह के साथ मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
हत्या मामले में पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी
घटना के बाद फूलपुर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए थे, जबकि दो अन्य ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस विवेचना पूरी कर आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस ने 4 जून को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आशीष राजभर को गिरोह का सरगना नामित किया है। वहीं मनीष राजभर, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर, नागेंद्र राजभर, बृजेश प्रजापति, राजेश प्रजापति, अभिषेक उर्फ बुद्धू तथा पवन राजभर को गिरोह का सदस्य बनाया गया है। सभी आरोपित घमहापुर गांव के निवासी बताए गए हैं।
संपत्तियों और नेटवर्क की होगी जांच
पुलिस अधिकारियों के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों, आय के स्रोतों और आपराधिक नेटवर्क की भी विस्तृत जांच की जाएगी। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में
थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपित वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं और उनके खिलाफ आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।
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