Khabarilaal news desk
वाराणसी। बंद मकान से चोरी करने और चोरी के सामान बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई।
वसीर अहमद फारूकी व मोहम्मद अमान को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश
प्रभारी जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने कतुआपुरा, कोतवाली निवासी आरोपित वसीर अहमद फारूकी व मोहम्मद अमान को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय ने पक्ष रखा।
वादिनी तस्नीम फातिमा ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी तस्नीम फातिमा ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 2-3 माह पूर्व वह अपनी मां व भाई के साथ झारखंण्ड गयी थी। इस दौरान उसके घर में ताला बंद था। वहीं घर पर ज्वैलरी व लैपटाप (एप्पल), कैनन कैमरा रखे थे। जिसे मौका देखकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था दोनो का नाम
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।दौरान विवेचना पुलिस ने दोनों आरोपितों का नाम प्रकाश में आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में दोनों ने उक्त अपराध कारित करने की स्वीकारी थी बात
तलाशी में वसीर अहमद के पास से एप्पल कंपनी का लैपटॉप व मोहम्मद अमान के पास से 920/- रूपये नगद बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने उक्त अपराध कारित करने की बात स्वीकार की।
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