Khabarilaal news desk 

वाराणसी: VDA ने हुकुलगंज-सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध भवन से जुड़ी दुर्घटना के मामले में सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के अनुसार स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने और सील के बावजूद कार्य जारी रखने पर अब संबंधित निर्माणकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा ऑनलाइन मानचित्र संख्या VDA/BP/23-24/0282 के तहत स्टिल्ट + 3 तल का आवासीय भवन स्वीकृत कराया गया था। लेकिन मौके पर सेटबैक कवर करते हुए लगभग 50×50 क्षेत्रफल में बी+जी+1 के ऊपर आरसीसी पिलर का निर्माण किया जा रहा था, जो स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया।इस अनियमितता पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत 1 मई 2025 को स्थल को सील कर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया था।

निर्माण करता के द्वारा शासन की अनदेखी करते हुए रात के अंधेरों में किया जा रहा था काम

इसके बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे, विशेषकर रात के समय, निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने पुनः सख्ती दिखाते हुए 12 मार्च 2026 को धारा-28(क) के अंतर्गत दोबारा स्थल को सील किया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।

शील के बाद निर्माण करते हुए पाए जाने पर होगी गंभीर कार्यवाही--VDAसचिव

वीडीए सचिव ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई भी निर्माणकर्ता सील के बाद भी अवैध निर्माण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधे संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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