Khabrilaal News Desk :
वाराणसी – नगर निगम वाराणसी ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब पशुपालक ‘स्मार्ट काशी ऐप’ के माध्यम से घर बैठे अपने पालतू जानवरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नियमों का पालन न करने पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
डिजिटल हुई पूरी प्रक्रिया
नगर निगम ने पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
नियमों का सख्ती से होगा पालन
नगर निगम पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम 2017 को कड़ाई से लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत शहरी सीमा में रहने वाले सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि पंजीकरण न कराने पर पशुपालकों पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में पालतू पशु को जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कुछ नस्लों पर प्रतिबंध
नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, तोसा और फाइला ब्रासीलियो जैसी आक्रामक मानी जाने वाली कुत्तों की नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाया है।
नगर आयुक्त ने की अपील
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण करा लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या जुर्माने से बचा जा सके।
पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर
इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में पालतू जानवरों का सटीक डेटा तैयार करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही यह व्यवस्था शहर में बेहतर पशु प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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