Khabarilaal News Desk : 

चोलापुर। चोलापुर थाना क्षेत्र की एक युवती की फोटो को एडिट कर अश्लील रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

चचेरे भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

जानकारी के अनुसार क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी चचेरी बहन की तस्वीरों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एडिट कर अश्लील रूप दे दिया और उन्हें इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिया। इस घटना से युवती और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस कृत्य के कारण परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है और युवती की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।

साइबर पोर्टल पर पहले भी की गई थी शिकायत

परिजनों के मुताबिक मामले की शिकायत पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया गया था। बावजूद इसके लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की गई।

शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि आरोपी भविष्य में भी फोटो और वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर सकता है, जिससे पीड़िता के सम्मान और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पुलिस ने शुरू की डिजिटल जांच

मामले को गंभीरता से लेते हुए चोलापुर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

साइबर विशेषज्ञों की मदद से पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके।

महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ गंभीर अपराध

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी महिला या युवती की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

BUREAU : CHANDAN KUMAR

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