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वाराणसी | चोलापुर थाना क्षेत्र के एक युवक के विरुद्ध सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
साइबर टिपलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत से संबंधित डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई
साइबर सेल कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त शिकायत और प्रारंभिक तकनीकी जांच के आधार पर चोलापुर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। उपनिरीक्षक राहुल यादव ने इस संबंध में तहरीर देकर बताया कि बीते 12 जुलाई को उन्हें साइबर सेल कमिश्नरेट वाराणसी बुलाया गया। वहां नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) की साइबर टिपलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत से संबंधित डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई।
लगभग 13 से 14 वर्ष आयु की विदेशी मूल की किशोरियों से संबंधित बाल यौन शोषण की आपत्तिजनक सामग्री होने का किया गया उल्लेख
उपलब्ध वीडियो के परीक्षण में दो ऐसे वीडियो पाए गए, जिनमें लगभग 13 से 14 वर्ष आयु की विदेशी मूल की किशोरियों से संबंधित बाल यौन शोषण की आपत्तिजनक सामग्री होने का उल्लेख किया गया। प्रारंभिक तकनीकी जांच में यह सामग्री इंस्टाग्राम के "vikas_editer_7777" नामक उपयोगकर्ता खाते से साझा की गई पाई गई। इसके बाद संबंधित इंस्टाग्राम खाते, उससे संबद्ध मोबाइल नंबर तथा अन्य डिजिटल विवरणों का परीक्षण किया गया। जांच में उक्त खाता अर्जुन गौतम उर्फ विकास, निवासी जगदीशपुर, थाना चोलापुर द्वारा संचालित किए जाने के संकेत मिलने पर रिपोर्ट चोलापुर थाने भेजी गई।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज
पुलिस का कहना है कि शिकायत में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं तकनीकी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता प्रतीत होने पर उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल अभिलेखों तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।
मामले की की जा रही है गहन विवेचना
प्रभारी निरीक्षक चोलापुर सधुबन राम गौतम ने बताया कि साइबर सेल से प्राप्त शिकायत के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गहन विवेचना की जा रही है तथा जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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