khabarilaal news desk:-

सिंधोरा थाना क्षेत्र की जाठी गांव निवासी  जाब्ता राम जैसवार की पुत्री प्रियंका  34 वर्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

वर्ष 2015 में आजमगढ़ निवासी संदीप कुमार के साथ उसकी हुई थी शादी

पीड़िता प्रियंका कुमारी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 में आजमगढ़ निवासी संदीप कुमार के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास ऊषा देवी और ससुर महेंद्र अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया गया तथा घर से निकाल दिया गया।

भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपितों ने उसे और उसके पुत्र का भरण-पोषण नहीं किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में महिला अपराध प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्रवाई के बाद सिंधोरा पुलिस ने पति संदीप कुमार, सास ऊषा देवी और ससुर महेंद्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी ।

Link Copied to Clipboard!

Comments (0)

1 + 8 = ?
No comments yet. Be the first to share your thoughts!