वाराणसी।शिवपुर थाना क्षेत्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या 165/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त पंकज यादव पुत्र रामभरोस यादव निवासी चित्रगुप्त नगर कॉलोनी सुद्धिपुर थाना शिवपुर को जहां 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है वही₹5000 जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 15 दिन का होगा अतिरिक्त कारावास
प्रभारी निरीक्षक शिवपुर अजीत कुमार वर्मा व मानिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी पर 10 अप्रैल 2026 को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट /एएसजे-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त पंकज यादव उपरोक्त को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास व कुल 5,000/ जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना ना जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
Link Copied to Clipboard!

Comments (0)