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वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2025-26 में मेरिट आधारित प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व स्केलिंग के आधार पर मेरिट का निर्धारण करने हेतु कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी ने समिति का गठन किया।

उ.प्र. बोर्ड के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक में 06 प्रतिशत अंकों की होगी बढ़ोत्तरी

कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि समिति ने बैठक कर इण्टरमीडिएट व समकक्ष परीक्षा के विभिन्न बोर्डों की तुलनात्मक समीक्षा व अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण व गहन समीक्षा की। समिति ने निर्णय लिया कि उ.प्र. बोर्ड के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक में 06 (छ) प्रतिशत अंकों की बढ़ोत्तरी की जायेगी। बढ़ोत्तरी के बाद का प्राप्तांक अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक कहा जाएगा। 

बढोत्तरी के बाद का प्राप्तांक अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक कहा जाएगा

सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य राज्य के बोर्ड (उ.प्र. एवं बिहार राज्य बोर्ड को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में 02 (दो) प्रतिशत अंकों की बढोत्तरी किया जाना समीचीन होगा। बढोत्तरी के बाद का प्राप्तांक अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक कहा जाएगा। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में 05 (पांच) प्रतिशत अंकों की बढ़ोत्तरी किया जाना समीचीन होगा। बढ़ोत्तरी के बाद का प्राप्तांक अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक कहा जाएगा।

सी.आई.एस.सी.ई. एवं एन.आई.ओ.एस. बोर्ड के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में किसी भी प्रकार का नहीं किया जायेगा परिवर्तन

सी.आई.एस.सी.ई. एवं एन.आई.ओ.एस. बोर्ड के अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी दशा में किसी भी बोर्ड के अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक इस सत्र में स्नातक पाठ्यक्रम में आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांको में अधिकतम प्राप्त प्रतिशत 98.20 से अधिक नहीं होगा।

स्केलिंग के आधार पर मेरिट का निर्धारण करने हेतु कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी ने गठित की थी समिति

कुलसचिव ने कहा कि दो अभ्यर्थियों के स्केल्ड प्राप्तांक समान होने की दशा में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रवेश विवरणिका 2026-27 के प्रवेश काउन्सिलिंग हेतु दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या-14 में उल्लिखित नियम 'यदि किसी एक स्थान के सापेक्ष दो या अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट इंडेक्स एक समान होते हैं, तो ऐसी दशा में आयु में वरिष्ठ या वरिष्ठतम अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। यदि आयु में भी समानता पायी जाती है तो कक्षा 10 या समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा' का पालन किया जाएगा।अतः स्केलिंग समिति द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार स्केलिंग के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा

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