Khabarilaal News Desk :

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने नौकरीपेशा लोगों की एक बड़ी परेशानी दूर करने के लिए नया अपडेट जारी किया है। अब कर्मचारी अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से जुड़ी गलत Member ID को घर बैठे ऑनलाइन De-link कर सकते हैं। खास बात यह है कि नई सुविधा के तहत उन गलत Member ID को भी हटाया जा सकेगा, जिनमें पहले से अंशदान (Contribution) जमा हो चुका है।

क्या बदले हैं नए नियम?

पहले केवल उन्हीं Member ID को De-link करने की सुविधा थी, जिनमें कोई Contribution जमा नहीं हुआ हो। लेकिन नए नियमों के तहत सीमित Contribution वाली गलत Member ID को भी हटाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू रहेंगी।

कैसे करें गलत Member ID De-link?

इसके लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाकर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके बाद View सेक्शन में जाकर Service History खोलें। यहां UAN से जुड़ी सभी Member ID दिखाई देंगी। जिस Member ID को हटाना है, उसके सामने दिए गए De-link विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद सिस्टम जांच करेगा और उपयोगकर्ता को कारण (Reason) चुनना होगा कि Member ID क्यों हटानी है। फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी।

किन मामलों में नहीं होगी De-link?

अगर Member ID की Date of Joining 13 दिसंबर 2016 से पहले की है और उसमें Contribution जमा हुआ है, तो रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होगी। वहीं, छह बार से ज्यादा Contribution वाली Member ID को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया नहीं जा सकेगा।

जरूरी बातें जो जानना जरूरी है

अगर Member ID में दो बार तक Contribution हुआ है, तो Employer की मंजूरी के बाद उसे हटाया जा सकता है। वहीं, 2 से 6 बार तक Contribution होने पर मामला EPFO Regional Office तक पहुंच सकता है, जहां उसका रिव्यू होगा।

कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?

गलत Member ID हटने के बाद PF ट्रांसफर, निकासी और सर्विस हिस्ट्री से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। इससे कर्मचारियों के रिकॉर्ड ज्यादा सटीक होंगे और भविष्य में PF क्लेम करना आसान हो सकता है।

DESK REPORTER : CHANDAN KUMAR

Link Copied to Clipboard!

Comments (0)

2 + 3 = ?
No comments yet. Be the first to share your thoughts!