वाराणसी । विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दो टूटे हुए रिश्तों को एक साथ जोड़कर सकुशल घर के लिए विदा किया गया इस पहल के बाद अब दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है।
दोनों पक्षों के सहयोग से हुआ सम्भव
23 मार्च 2026 को प्रथम पक्ष खुशबू प्रजापति पुत्री छोटेलाल प्रजापति निवासिनी हथियार बीर बाबा कॉलोनी लेन नंबर एक बैदौली थाना लोहता जिला वाराणसी जिनकी पहचान सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा की गयी। वहीं द्वितीय पक्ष संदीप प्रजापति पुत्र सोपन प्रजापति निवासी असवारा मुफ्तीगंज बाजार थाना केराकत जनपद जौनपुर जिनकी पहचान त्रिभुवन प्रजापति अधिवक्ता द्वारा की गई। दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर करार हुआ दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने पर अगस्त 2025 को अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के समक्ष प्रीलिफिकेशन वाद संख्या 939/25 दायर की गयी थी।
सुलह कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में लगातार हुई बैठक
इस वाद में विधिक सचिव द्वारा 28 अगस्त 2025 को पारित आदेश द्वारा यह मामला निर्दिष्ट किया गया था। कि पक्षकार सहमत हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा उनके मध्यस्थ के रूप में समझौता कराएंगे। इस दौरान 28 अगस्त 2025 से 23 मार्च 2026 तक बैठकें हुई। दोनों पक्षकार भी उपस्थित रहे। मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के द्वारा समाधान कर लिया गया।
सर्तो के आधार पर किया गया सुलह
सुलह के दौरान पक्षकारों ने पुष्टि किया कि उन्होंने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया अपनी स्वतंत्र इच्छा से निपटारे का करार निम्न शर्तों के आधार पर किया है। शर्त यह कि पक्षकारों द्वारा आपसी विवाद को आपस में सुलझा लिया गया है। यह कि पति-पत्नी के मध्य में वाद- विवाद हो गया था जिसे इन लोगों ने मध्यस्थ के माध्यम से आपस में विवाद को सुलझा लिया है,और साथ-साथ रह रहे हैं।
विधिक सचिव व अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने दम्पति की कराई विदाई
द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को मारेगा पीटेगा नहीं। उभय पक्ष आपस में प्रेम सद्भाव बनाए रखेंगे तथा एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ-साथ रहेंगे और पति-पत्नी के रूप में अपना अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। वाद के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध कोई दावा या मांग नहीं रह गया है। दोनों पक्ष विधिक सचिव वाराणसी प्रवीण कुमार के समक्ष उपस्थित हुए उनकी सकुशल विदाई अधिवक्ताओं के समक्ष कराया गया।
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