वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बकायेदार आवंटियों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू की है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 21 अप्रैल 2026 को प्राधिकरण सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में योजना के हर पहलू को विस्तार से समझाया गया। ओटीएस-2026 के तहत बकायेदार आवंटियों को सरल शर्तों पर अपने लंबित देयों का निस्तारण करने का मौका दिया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत संपत्तियों के साथ-साथ 90 दिन से अधिक बकाया वाले मानचित्र डिफॉल्टर भी लाभ उठा सकते हैं। योजना में साधारण ब्याज पर निस्तारण, अधिकतम 4 माह की किस्त सुविधा और 30 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 3% की छूट दी जा रही है।

शुल्क संरचना भी श्रेणीवार निर्धारित की गई है, जिसमें ईडब्ल्यूएस से लेकर ग्रुप हाउसिंग तक अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक जमा तय किया गया है। 50 लाख रुपये तक के बकाये पर 30 दिन में एक तिहाई भुगतान और शेष राशि तीन मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अवधि 3 माह रखी गई है और निस्तारण भी निर्धारित समयसीमा में किया जाएगा। वहीं, निर्धारित समय में बकाया न चुकाने वाले आवंटियों के खिलाफ संपत्ति निरस्तीकरण, सीलिंग और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ओटीएस योजना को सफल बनाने के लिए डिजिटल आवेदन प्रणाली, व्यापक प्रचार-प्रसार और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। योजना के पहले ही दिन तीन आवंटियों द्वारा पंजीकरण किया जाना इसकी सकारात्मक शुरुआत माना जा रहा है।

प्राधिकरण ने सभी आवंटियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाये का निस्तारण समय पर कराएं और संभावित कानूनी कार्रवाई से बचें।

 
 
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